Delhi Labour Card: विकलांगता पेंशन योजना - Disability Pension Scheme की पूरी जानकारी

Delhi Labour Card: विकलांगता पेंशन योजना - Disability Pension Scheme की पूरी जानकारी

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Delhi Labour Card: विकलांगता पेंशन योजना - Disability Pension Scheme की पूरी जानकारी

![दिल्ली लेबर कार्ड विकलांगता पेंशन योजना]

क्या है Delhi Labour Card Disability Pension Scheme?

दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विकलांगता पेंशन योजना (Rule-275) एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है। यह योजना उन मजदूरों के लिए है जो किसी दुर्घटना, बीमारी या अन्य कारणों से स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।

Delhi Labour Card विकलांगता पेंशन योजना - Disability Pension Scheme की पूरी जानकारी


इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके और उनके परिवार के जीवन यापन में मदद करती है।


योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features)

💰 पेंशन राशि

  • ₹3,000 प्रति माह (मासिक पेंशन)
  • यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है
  • नियमित रूप से हर महीने पेंशन मिलती है

📅 कब से मिलेगी पेंशन?

पंजीकरण की तारीख से ही पेंशन शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका आवेदन स्वीकृत होता है, उसी समय से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।


किन लोगों को मिलेगा लाभ? (Eligibility Criteria)

यह योजना विशेष रूप से उन निर्माण कामगारों के लिए है जो निम्नलिखित कारणों से स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं:

1️⃣ लकवा (Paralysis)

  • शरीर के किसी भी हिस्से में लकवा मारना
  • आंशिक या पूर्ण रूप से चलने-फिरने में असमर्थता
  • मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण विकलांगता

2️⃣ कुष्ठ रोग (Leprosy)

  • कुष्ठ रोग के कारण शारीरिक विकृति
  • इस बीमारी से प्रभावित होकर काम करने में असमर्थ होना
  • चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित कुष्ठ रोग पीड़ित

3️⃣ टीबी (Tuberculosis)

  • गंभीर टीबी के कारण स्थायी शारीरिक कमजोरी
  • फेफड़ों में गंभीर क्षति
  • काम करने की क्षमता में स्थायी कमी

4️⃣ दुर्घटना (Accident)

  • निर्माण स्थल पर या अन्य जगह दुर्घटना के कारण विकलांगता
  • अंग भंग या शरीर के किसी हिस्से का नुकसान
  • दुर्घटना में गंभीर चोट से स्थायी विकलांगता

5️⃣ अन्य कारण (Other Reasons)

  • कोई भी ऐसी स्थिति जिससे मजदूर स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो
  • सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित विकलांगता

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

🏥 मुख्य दस्तावेज - स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र

योजना का लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है:

"स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate)"

यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है:

सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी

  • केवल सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का प्रमाण पत्र मान्य है
  • निजी डॉक्टर का प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाता

मेडिकल कमेटी द्वारा प्रमाणित

  • विशेष मेडिकल बोर्ड या कमेटी द्वारा जांच
  • विकलांगता की प्रतिशत का उल्लेख
  • सरकारी मुहर और हस्ताक्षर के साथ

📋 अन्य जरूरी दस्तावेज

  1. लेबर कार्ड (Labour Card) - दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पंजीकृत कार्ड
  2. आधार कार्ड (Aadhaar Card) - पहचान प्रमाण के लिए
  3. बैंक खाता विवरण (Bank Account Details) - पेंशन प्राप्त करने के लिए
  4. पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photos) - हालिया फोटो
  5. मोबाइल नंबर (Mobile Number) - संपर्क के लिए
  6. निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) - दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण

आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

📝 Step-by-Step Application Process

स्टेप 1: लेबर कार्ड बनवाएं

अगर आपके पास दिल्ली लेबर कार्ड नहीं है, तो पहले उसे बनवाएं। यह निर्माण श्रमिकों के लिए अनिवार्य है।

स्टेप 2: विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करें

  • नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाएं
  • विकलांगता की जांच करवाएं
  • मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लें

स्टेप 3: आवेदन फॉर्म भरें

  • दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स बोर्ड के कार्यालय से फॉर्म लें
  • या ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड करें
  • सभी जानकारी सही-सही भरें

स्टेप 4: दस्तावेज संलग्न करें

  • सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाएं
  • विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ रखें

स्टेप 5: आवेदन जमा करें

  • नजदीकी लेबर ऑफिस में जमा करें
  • या ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें
  • रसीद जरूर लें

स्टेप 6: सत्यापन और स्वीकृति

  • अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे
  • सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृत होगा
  • स्वीकृति की सूचना मोबाइल पर आएगी

योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)

💪 आर्थिक सुरक्षा

  • हर महीने ₹3,000 की नियमित आय
  • परिवार के खर्चों में मदद
  • आर्थिक स्थिरता

🏥 जीवन स्तर में सुधार

  • दवाइयों और इलाज के लिए पैसा
  • दैनिक जरूरतों को पूरा करना
  • बेहतर जीवन यापन

👨‍👩‍👧‍👦 परिवार का सहारा

  • परिवार के सदस्यों को राहत
  • बच्चों की शिक्षा में सहायता
  • घर के खर्चों में योगदान

🛡️ सामाजिक सुरक्षा

  • सरकारी योजना का लाभ
  • सम्मानजनक जीवन
  • समाज में बेहतर स्थिति

महत्वपूर्ण बातें (Important Points to Remember)

⚠️ ध्यान देने योग्य बातें

  1. स्थायी विकलांगता अनिवार्य: अस्थायी विकलांगता के लिए यह योजना नहीं है

  2. सरकारी प्रमाण पत्र जरूरी: निजी डॉक्टर का सर्टिफिकेट मान्य नहीं

  3. लेबर कार्ड होना चाहिए: बिना लेबर कार्ड के आवेदन नहीं हो सकता

  4. नियमित अपडेट: समय-समय पर दस्तावेज अपडेट करते रहें

  5. सही जानकारी दें: गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है


संपर्क जानकारी (Contact Information)

📞 कहां संपर्क करें?

दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (DBOCWWB)

📍 कार्यालय का पता: Government of NCT of Delhi
A-Wing, 7th Floor, Vikas Bhawan-II
Civil Lines, Delhi - 110054

☎️ संपर्क नंबर:

  • हेल्पलाइन नंबर (24x7): 011-41236600

    • यह नंबर 24 घंटे उपलब्ध है
    • किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं
  • विभाग का नंबर: 011-23813845

    • कार्यालय समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक
    • सोमवार से शुक्रवार (सरकारी छुट्टियों को छोड़कर)
  • आधिकारिक वेबसाइट: Delhi Labour Department Portal

  • ईमेल: labour.delhi@gov.in

🏢 दिल्ली के विभिन्न जिलों में लेबर ऑफिस

  • उत्तर दिल्ली लेबर ऑफिस
  • दक्षिण दिल्ली लेबर ऑफिस
  • पूर्वी दिल्ली लेबर ऑफिस
  • पश्चिमी दिल्ली लेबर ऑफिस
  • केंद्रीय दिल्ली लेबर ऑफिस

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या अस्थायी विकलांगता पर भी पेंशन मिलेगी?

नहीं, यह योजना केवल स्थायी विकलांगता के लिए है।

पेंशन कब तक मिलती रहेगी?

जीवन भर, जब तक लाभार्थी जीवित है और पात्रता बनी रहती है।

क्या निजी डॉक्टर का सर्टिफिकेट चलेगा?

नहीं, केवल सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य है।

आवेदन में कितना समय लगता है?

सामान्यतः 30-45 दिनों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

क्या अन्य राज्यों के मजदूर आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, यह योजना केवल दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है।


निष्कर्ष (Conclusion)

दिल्ली सरकार की विकलांगता पेंशन योजना (Disability Pension Scheme) निर्माण श्रमिकों के लिए एक वरदान है। यह योजना उन मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जो दुर्भाग्यवश किसी कारण से स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।

₹3,000 प्रति माह की यह पेंशन उनके और उनके परिवार के लिए बहुत मददगार साबित होती है। अगर आप या आपके परिचित कोई इस योजना के पात्र हैं, तो जरूर आवेदन करें।

🎯 याद रखें:

  • सही दस्तावेज तैयार रखें
  • समय पर आवेदन करें
  • सरकारी प्रमाण पत्र जरूर लें
  • नियमित रूप से अपडेट रहें

अपने अधिकारों को जानें और इस योजना का लाभ उठाएं!


यह जानकारी दिल्ली लेबर वेलफेयर स्कीम (Rule-275) के अनुसार प्रदान की गई है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक लेबर विभाग से संपर्क करें।

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