Delhi Labour Card Ex-gratia Payment Scheme: स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता

Delhi Labour Card Ex-gratia Payment Scheme: स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता

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Delhi Labour Card में Ex-gratia Payment Scheme: स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता

Introduction: दिल्ली के मजदूरों के लिए जरूरी योजना

दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण मजदूरों (Construction Workers) के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक बेहद जरूरी योजना है Ex-gratia Payment Scheme (Rule-275), जो स्थायी रूप से विकलांग (Permanently Disabled) हो जाने वाले मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य Delhi Labour Card धारक है और दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण स्थायी विकलांगता का शिकार हो गया है, तो यह योजना आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है।

Delhi Labour Card Ex-gratia Payment Scheme


योजना की मुख्य जानकारी (Key Details)

आर्थिक सहायता राशि

इस योजना के तहत 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि उन पंजीकृत मजदूरों को मिलती है जो स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।

कब से उपलब्ध है यह योजना?

यह लाभ Labour Card Registration की तारीख से उपलब्ध है। मतलब अगर आपने अपना लेबर कार्ड बनवा लिया है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

स्थायी विकलांगता क्या है? (What is Permanent Disability?)

स्थायी विकलांगता का मतलब है ऐसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता जो जीवन भर के लिए बनी रहती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

  • अंग का कट जाना (Amputation)
  • आंखों की रोशनी जाना (Vision Loss)
  • सुनने की क्षमता खो देना (Hearing Loss)
  • रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट (Spinal Injury)
  • मस्तिष्क को स्थायी नुकसान (Brain Damage)
  • किसी अंग का पूरी तरह काम करना बंद हो जाना

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे:

1. Permanent Disability Certificate (स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र)

यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ध्यान रखें कि यह प्रमाण पत्र:

  • सरकारी डॉक्टर (Government Doctor) द्वारा जारी किया गया होना चाहिए
  • Medical Committee द्वारा प्रमाणित होना चाहिए
  • Private Doctor का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा

विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

Step 1: सबसे पहले अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल (Government Hospital) में जाएं

Step 2: Chief Medical Officer (CMO) या Medical Superintendent से मिलकर Disability Certificate के लिए आवेदन करें

Step 3: Medical Board आपकी जांच करेगा, जिसमें आमतौर पर 3-5 डॉक्टरों की टीम होती है

Step 4: जांच के बाद यदि आप स्थायी विकलांगता के मानदंडों पर खरे उतरते हैं, तो आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा

Step 5: इस प्रमाण पत्र में विकलांगता का प्रतिशत (Percentage of Disability) भी लिखा होगा

2. अन्य आवश्यक दस्तावेज

  • Valid Delhi Labour Card (वैध दिल्ली लेबर कार्ड)
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)
  • दुर्घटना या बीमारी की रिपोर्ट (अगर लागू हो)

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

तरीका 1: ऑनलाइन आवेदन

  1. DBOCWWB की official website https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर जाएं
  2. अपने Labour Card Number से Login करें
  3. Welfare Schemes section में जाकर "Ex-gratia Payment for Permanent Disability" चुनें
  4. सभी जरूरी जानकारी भरें
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (PDF format में)
  6. Submit करने के बाद Application Reference Number सुरक्षित रखें
  7. Helpline 011-41236600 पर कॉल करके status जान सकते हैं

तरीका 2: ऑफलाइन आवेदन

  1. अपने नजदीकी Labour Department Office में जाएं
  2. Ex-gratia Payment का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
  3. फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें
  4. सभी जरूरी दस्तावेजों की Self-attested Copies संलग्न करें
  5. फॉर्म जमा करें और रसीद अवश्य लें

महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखनी चाहिए (Important Points to Remember)

पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

  • आवेदक का Delhi Labour Card active होना चाहिए
  • Registration के समय से ही यह लाभ उपलब्ध है
  • विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी Medical Committee द्वारा जारी होना चाहिए
  • आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए

प्रोसेसिंग समय

आमतौर पर आवेदन जमा करने के 30-60 दिनों के अंदर राशि मिल जाती है, बशर्ते सभी दस्तावेज सही हों।

राशि का भुगतान

एक लाख रुपये की राशि सीधे आपके बैंक खाते (Bank Account) में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

अन्य संबंधित योजनाएं (Related Welfare Schemes)

Delhi Labour Card धारकों के लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी उपलब्ध हैं:

  • मृत्यु सहायता योजना - परिवार को 2-5 लाख रुपये
  • शिक्षा सहायता - बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
  • चिकित्सा सहायता - गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए
  • मातृत्व लाभ - महिला मजदूरों के लिए 50,000 रुपये
  • विवाह सहायता - बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपये
  • पेंशन योजना - 60 वर्ष के बाद मासिक पेंशन

सामान्य समस्याएं और समाधान (Common Issues & Solutions)

समस्या 1: Disability Certificate नहीं बन रहा

समाधान: सुनिश्चित करें कि आप सरकारी अस्पताल में ही जा रहे हैं। Medical Board से मिलने के लिए appointment लें।

समस्या 2: आवेदन Reject हो गया

समाधान: Rejection का कारण जानें और उसके अनुसार सही दस्तावेज जमा करके दोबारा आवेदन करें।

समस्या 3: राशि नहीं मिल रही

समाधान: अपने Bank Account details की दोबारा जांच करें और:

  • 24x7 Helpline 011-41236600 पर कॉल करें
  • Office hours में 011-23813845 पर संपर्क करें
  • https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर login करके Application Status check करें

संपर्क जानकारी (Contact Information)

Helpline Numbers:

  • 24x7 Helpline: 011-41236600 (कभी भी संपर्क करें)
  • DBOCWWB Office: 011-23813845 (कार्यालय समय: सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक)

Office Address:

Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board (DBOCWWB) Labour Department, Government of NCT of Delhi 5th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi - 110002

Online Support:

  • Official Website: https://dbocwwb.delhi.gov.in/
  • योजना की जानकारी और online application के लिए वेबसाइट पर जाएं
  • Application Status भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं

निष्कर्ष (Conclusion)

Delhi Labour Card की Ex-gratia Payment Scheme (Rule-275) स्थायी रूप से विकलांग हुए निर्माण मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। एक लाख रुपये की यह सहायता राशि मुश्किल समय में बहुत मददगार साबित हो सकती है।

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के पात्र हैं, तो बिना देर किए आवेदन करें। सबसे जरूरी है कि Permanent Disability Certificate सरकारी Medical Committee से बनवाएं और सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा करें।

किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए 24x7 Helpline 011-41236600 पर कॉल करें या https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर visit करें।

याद रखें, यह आपका अधिकार है और सरकार द्वारा आपके कल्याण के लिए बनाई गई योजना है। जानकारी के अभाव में इस लाभ से वंचित न रहें।


अस्वीकरण (Disclaimer): यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। योजना के नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। नवीनतम जानकारी के लिए कृपया Delhi Labour Department की आधिकारिक वेबसाइट देखें या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

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